इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराने को जरूरी करने का आदेश दिया है। मंगलवार के दिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश भी जारी कर दिए है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मदरसे हों या इंग्लिश, स्कूल तिरंगा फहराया जाए।
चीफ जस्टिस डा.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने अलीगढ़ के अजीत गौड़ की पीआईएल पर यह ऑर्डर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तिरंगा फहराए जाने (ध्वजारोहण) का हर स्कूल में सम्मान होना चाहिए। चाहे वह मदरसे हों या कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को रिव्यू के लिए भी कहा है। पिटीशन में आरोप यह लगाया गया था कि स्टेट में मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता। जिसके कारण तिरंगे का अपमान हो रहा है। हालांकि, अलीगढ़ के डीएम की तरफ से कोर्ट में एक जानकारी दी गई जिसमे यह दावा किया गया कि अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर मदरसे में तिरंगा फहराया गया था। कहीं भी राष्ट्रिय ध्वज के अपमान की सुचना नहीं है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि पिटीशन में स्टेट के सभी मदरसों पर राष्ट्रिय ध्वज के अपमान की बात बताई गई है।