कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सख्त हुआ इलाहबाद हाई कोर्ट, CMO को लगाई फटकार
कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सख्त हुआ इलाहबाद हाई कोर्ट, CMO को लगाई फटकार
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के उपचार में सामने आ रही अनियमितताओँ को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. उच्च न्यायालय ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली और कोरोना अस्पतालों में बेहतर उपचार की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.

इसके साथ ही न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा और न्यायाधीश अजित कुमार की खंडपीठ ने प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की तैनाती का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि वे अपर मुख्य सचिव के 6 अगस्त को जारी किए गए शासनादेश का अनुपालन कराएं. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को की जाएगी. जिले में कोरोना मरीजों की जांच, जांच रिपोर्ट वक़्त पर न देने को लेकर कोर्ट ने CMO प्रयागराज को फटकार लगाई है.

कोर्ट ने CMO की ओर से दाखिल हलफनामे को वापस कर दिया और फिर से नया हलफनामा दायर करने को कहा है. कोर्ट ने सीएमओ दफ्तर के काम-काज पर तल्ख टिप्पणी करते हुए खहा कि CMO ऑफिस में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है. CMO ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा है. इस दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि किसी भी पेशेंट को अस्पताल से बाहर आकर सड़क पर मरने नहीं दिया जायेगा.

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