हाईकोर्ट ने लगाई गायत्री प्रजापति की जमानत पर रोक
हाईकोर्ट ने लगाई गायत्री प्रजापति की जमानत पर रोक
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नई दिल्ली. गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को रोक लगा दी है. इस सम्बन्ध में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. बता दे कि लखनऊ की पाक्सो कोर्ट ने 25 अप्रैल को पूर्व समाजवादी पार्टी मंत्री और दो अन्य आरोपियों विकास वर्मा और पिंटू सिंह को जमानत दे दी थी. जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने जमानत पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी.

बता दे कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में रेप का मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ पुलिस गायत्री को जमानत मिलने के कारण आश्चर्यचकित थे . इसके अलावा लखनऊ में ही गायत्री के खिलाफ गोमतीनगर और गौतमपल्ली थाने में भी कुछ मामले चल रहे है.

गायत्री पर उक्त महिला को मंत्री आवास पर बुलाकर दुराचार और ब्लैकमेल करके नाबालिग पुत्री के साथ भी दुराचार करने का आरोप है. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश ने आरोपी को एक लाख रुपए की दो जमानते दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया था और कहा की आरोपी इस केस की जाँच में सहयोग देंगे और कोर्ट में हर पेशी में हाजिर होंगे.

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