17 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने के योगी सरकार के फैसले पर HC ने लगाई रोक
17 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने के योगी सरकार के फैसले पर HC ने लगाई रोक
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लखनऊ: यूपी में OBC की 17 जातियों को अनुसूचित जाति (SC) कैटेगरी में शामिल करने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के 24 जून के आदेश पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से योगी आदित्यनाथ सरकार को तगड़ा झटका लगा है. वहीं उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी तलब किया है.

गोरख प्रसाद की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने की सुनवाई करते हुए ये निर्णय सुनाया है. उच्च न्यायालय ने फौरी तौर पर माना कि योगी सरकार का निर्णय गलत है. अदालत का कहना है कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं था. केवल संसद ही SC और ST की जातियों में परिवर्तन कर सकती है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र और प्रदेश सरकारों को इस तरह का अधिकार नहीं है. 

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार से इस मामले के लिए व्यक्तिगत हलफनामा देने के लिए कहा है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जून महीने में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का आदेश दिया था. इन 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, वाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआरा को शामिल किया गया हैं.

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