कोरोना पर सख्त हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहा- नाईट कर्फ्यू पर करें विचार
कोरोना पर सख्त हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहा- नाईट कर्फ्यू पर करें विचार
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नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं. राज्य में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार से सभी के टीकाकरण और नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने के लिए कहा है. इसके अलावा अदालत ने पंचायत चुनावों में नामांकन-प्रचार में भीड़ ना होने देने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह बातें कही हैं.

अदालत ने कहा है कि किसी भी जगह पर एकत्र भीड़ को जल्द से जल्द हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए. इसके साथ ही सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य हो और पुलिस और जिला प्रशासन इसका पालन सुनिश्चित करे. अदालत ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है. अदालत ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का भी निर्देश दिया है.

इतना ही नहीं अदालत ने कहा है कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु की जगह सभी लोगों का उनके घरों पर टीकाकरण पर सरकार को विचार करना चाहिए. अदालत ने हाई स्कूल और इंटर के छात्रों की भी कोविड जांच का आदेश दिया है. अदालत ने कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का निर्णय लिया है.

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