भाषण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय
भाषण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण को लेकर, अपना निर्णय दिया है। निर्णय के अनुसार वर्ष 2008 में गोरखपुर में उत्तरप्रदेश राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण दिया था। जिसमें मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ मामले का मुख्य आरोपी है।

मगर न्यायालय ने मामले में मीडिया की गलत रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील के बाद इस तरह का आदेश दिया है। मामले को लेकर, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी व न्यायाधीश अखिलेश चंद्र ने कहा कि, एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने यह भी कहा कि, समूचे मामले में मीडिया का रूख गलत है। उनका कहना था कि, उनके संज्ञान में बात आई और इस तरह से किसी तरह की गलत रिपोर्टिंग न की जाए।

गौरतलब है कि, योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में किसी भी तरह का प्रकरण चलाए जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। यह भी कहा गया कि, योगी आदित्यनाथ चार अन्य लोगों के विरूद्ध प्रकरण चलाए जाने को लेकर, राज्य सरकार ने अनुमति देने की बात से नकार दिया था। इस मामले में दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि, न्यायालय आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण चलाए।

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