इलाहबाद हाई कोर्ट ने दिया साक्षी और अजितेश की सुरक्षा का आदेश, दोनों जा सकते हैं बेंगलुरु
इलाहबाद हाई कोर्ट ने दिया साक्षी और अजितेश की सुरक्षा का आदेश, दोनों जा सकते हैं बेंगलुरु
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प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को बरेली के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राजेश मिश्रा की पुत्री साक्षी मिश्रा की सुरक्षा मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई. इसके बाद उच्च न्यायालय ने राज्‍य सरकार को दोनों की सुरक्षा को लेकर आदेश दिया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसपी सिटी प्रयागराज, सिविल लाइंस और कैंट थाना पुलिस को निर्देश दिया कि साक्षी मिश्रा और अजितेश जहां जाना चाहें, उन्‍हें पूरी सुरक्षा के साथ वहां तक पहुंचा दिया जाए. 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कड़ी सुरक्षा के बीच दोंनो प्रयागराज के बमरौली हवाई अड्डे के लिए  रवाना हुए. बमरौली हवाई अड्डे से साक्षी मिश्रा और अजितेश आज बेंगलुरु जा सकते हैं. दोनों की सुरक्षा में सीओ सिविल लाइंस और कैंट थाने की पुलिस भी उपस्थित है. वहीं भाजपा MLA राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी के प्रेम विवाह मामले में हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है. पप्पू के करीबी रहे गौरव उर्फ अरमान सिंह को बरेली पुलिस ने रविवार को 14 दिनों की कस्टडी में जेल भेज दिया गया है. 

पुलिस ने अरमान को गत वर्ष मोहर्रम के दौरान हुए बवाल में आरोपित होने के आधार पर जेल भेजा है. अरमान सिंह को पुख्ता पुलिस सुरक्षा में रविवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल पहुंचा दिया गया. 

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