'शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार'- इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
'शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार'- इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना कानून में बलात्कार का अपराध होना चाहिए. न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने कहा कि, महिलाएं आनंद की वस्तु हैं, पुरुष वर्चस्व की इस मानसिकता से सख्ती से निपटना होगा ताकि महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा हो.

अदालत ने कहा कि लैंगिक असमानता को दूर करने के संवैधानिक लक्ष्य को हासिल करना आवश्यक है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी में कहा कि, आजकल यह ट्रेंड बन गया है, अपराधी धोखा देने के इरादे से शादी का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाते हैं. देश की बहुसंख्यक महिला आबादी में शादी एक बड़ा और अहम संबंध होता है. महिलाएं आसानी से इन परिस्थितियों का शिकार हो जाती हैं, जो कि उनके यौन उत्पीड़न की वजह बनता है.

अदालत ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न के इस प्रकार के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधी समझता है वह कानून का लाभ उठाकर बच जाएगा. अदालत ने विधायिका को भी साफ़ निर्देश देते हुए कहा कि, ऐसे मामलों से निपटने के लिए स्पष्ट और विशेष कानूनी ढांचा तैयार करें, जहां अपराधी विवाह का झूठा वादा कर संबंध बनाते हैं. 

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