इलाहाबाद HC ने सरकार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने से रोका
इलाहाबाद HC ने सरकार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने से रोका
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (SEC) को यूपी में आगामी पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने से रोक दिया। एक अजय कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने शुक्रवार को सरकार और राज्य चुनाव आयोग को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर 24 घंटे के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च तय की है। याचिकाकर्ता ने चुनाव में आरक्षण के संबंध में 11 फरवरी, 2021 को जारी राज्य सरकार के एक आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के वकील, मोहम्मद अल्ताफ मंसूर ने कहा, सरकार ने 1994 में यूपी पंचायत राज (आरक्षण और सीटें और कार्यालयों का आवंटन) नियम जारी किए थे, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि रोटेशन के साथ सीटों पर आरक्षण लागू करने का आधार वर्ष 1995 होगा।

सरकार ने 16 सितंबर, 2015 को एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि आधार वर्ष 2015 के रूप में माना जाएगा। सरकार ने 2015 के चुनावों में इसी आधार पर जिला और क्षेत्र पंचायत चुनावों में आरक्षण लागू किया। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार 17 मार्च 2021 को अंतिम आरक्षण जारी करने जा रही है, तो पीठ ने अधिकारियों को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने से रोकते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

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