'सारे मोदी चोर हैं..', 4 साल सुनवाई के बाद राहुल गांधी को हुई 2 साल की जेल, चंद मिनटों में मिली बेल
'सारे मोदी चोर हैं..', 4 साल सुनवाई के बाद राहुल गांधी को हुई 2 साल की जेल, चंद मिनटों में मिली बेल
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सूरत: 'सारे मोदी चोर हैं..' वाले बयान से संबन्धित मानहानि मामले में कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने आज गुरुवार (23 मार्च) को दोषी करार दे दिया है। इस फैसले के 27 मिनट बाद उसी अदालत ने राहुल गांधी 2 साल जेल की सजा सुनाई। हालाँकि, इसके चंद मिनट बाद ही राहुल को 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल अदालत में हाजिर रहे।

राहुल ने अदालत में अपनी दलील भी रखी। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि, 'राहुल गांधी ने कहा कि बयान देते समय मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।' वहीं, फैसला आने के बाद अदालत के बाहर MLA और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए। बता दें कि, इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बीते 4 साल से मानहानि का केस चल रहा था। इस दौरान कई बार सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं, न्यायाधीश ने अपना बहुमूल्य समय लगाकर इस मामले को सुना और 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है। 4 साल लम्बी चली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, हालाँकि चंद मिनटों में ही उन्हें जमानत भी मिल गई। अब राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में याचिका लगाने के लिए 30 दिन का समय मिल गया है।  बता दें कि, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में भी जमानत पर जेल से बाहर हैं, हालाँकि, उनसे इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। इसी मामले में सोनिया गांधी भी जमानत पर चल रहीं हैं।   

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