अलीमुद्दीन हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्र कैद
अलीमुद्दीन हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्र कैद
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झारखण्ड के बहुचर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड का फैसला आ गया.फास्‍ट ट्रैक कोर्ट ने आज रामगढ़ में अलीमुद्दीन हत्याकांड में भाजपा नेता नित्यानंद महतो सहित सभी 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई .बता दें कि प्रतिबंधित मांस ले जाने के मामले में अलीमुद्दीन की लोगों ने पीटकर कर हत्या कर दी थी.

उल्लेखनीय है कि बहुचर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड के समय झारखण्ड के हालात बहुत खराब हो गए थे. इस मामले ने उस समय खूब तूल पकड़ा था.बाद में यह मामला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया गया. पिछले सप्ताह रामगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था.कोर्ट ने दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा व संतोष सिंह को मुख्य अभियुक्त करार दिया . जबकि भाजपा नेता नित्यानंद महतो, विक्की साव, सिकंदर राम, कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद व उत्तम राम को भी दोषी करार दिया गया.

गत वर्ष 29 जून, 2017 को हुए इस मामले से अवगत करा दें कि अलीमुद्दीन मनुआ से कोयला लेकर जाता था और चितरपुर से मांस लेकर आता था. प्रतिबंधित मांस को लेकर हुए बवाल के समय वाहन में मांस ले जा रहे अलीमुद्दीन की भीड़ ने हत्या कर दी थी. हालाँकि उसे इलाज के लिए रांची ले जाया गया लेकिन अलीमुद्दीन की मौत हो गई थी. अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून की ओर से नामजद रिपोर्ट लिखाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था.हालाँकि भाजपा नेता नित्यानंद महतो ने खुद को बेकुसूर बताते हुए कहा था कि वह सिर्फ घटना के बारे में पूछताछ के लिए मौके पर गए थे.

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