उत्तराखंड में तीन जिलों में 1 अप्रैल से नहीं बिकेगी शराब
उत्तराखंड में तीन जिलों में 1 अप्रैल से नहीं बिकेगी शराब
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देहरादून : एक ओर जहां बिहार में शराबबंदी की गई है वहीं उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में प्रयास करने लगी है। इस सिलसिले में अपने कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्णय पर अमल किया है। दअरसल अब तीन जिलों उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और चमोली में कल से अर्थात् 1 अप्रैल से शराब नहीं मिलेगी। शासन के आदेश से अकेले उत्तरकाशी जिले में ही 8 दुकानें बंद हो जाऐंगी। रूद्रप्रयाग में 9 शराब की दुकानें बंद होंगी।

शराब का विक्रय बंद होने से राज्य सरकार को 36.63 करोड़ रूपए का नुकसान होगा। जी हां, यहां पर शराबबंदी लागू कर दी गई है। इस मामले में शासनादेश जारी कर दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। मगर अब सरकार ने तीन क्षेत्रों में शराबबंदी का निर्णय ले लिया है। माना जा रहा है कि सरकार को लग रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में भी शराबबंदी का ही निर्णय सामने आ सकता है और सर्वोच्च न्यायालय से किसी तरह की राहत नहीं मिल सकेगी। 

हालांकि सरकार आज सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई से आस लगाए हुए है। मगर सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में राहत नहीं मिलती है तो फिर तीनों जिलों में शराबबंदी का निर्णय लागू किए जाने का फैसला लागू रहेगा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब के 5 किलोमीटर क्षेत्र में शराब के विक्रय और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अब न तो शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों और चिकित्सालयों के किलोमीटर के क्षेत्र में आसपास शराब बिकेगी और न ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन किया जा सकेगा।

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