Dec 03 2015 01:10 PM
कई भारतीय एयरलाइन्स के द्वारा जम्मू और कश्मीर में हवाई यात्रा का लाभ दिया जा रहा है और इनके द्वारा फ्लाइट्स के अधिकतम और न्यूनतम किराये की मांग भी की जा चुकी है. इसी मांग को देखते हुए एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा राज्य में काम कर रही सभी एयरलाइन्स कम्पनियों के साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और एयरपोर्ट विभाग के डायरेक्टर जनरल को एक नोटिस दिया है.
जिसमे यह कहा गया है कि वे आने वाले दो हफ्तों में उनका पक्ष बता सकते है. गौरतलब है कि कुछ समय पहले चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के पूर्व प्रधान वाईवी शर्मा के द्वारा एक याचिका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में दायर की गई थी और उसमे यह लिखा गया था कि एयरलाइन्स कंपनियां यहाँ किराये के मामले में मनमानी कर रही है.
और इस कारण ही इनका अधिकतम और न्यूनतम किराया जल्द से जल्द निर्धारित किया जाना चाहिए. अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने सभी एयरलाइन्स को दो हफ्तों का समय दिया है जिसमे वे अपनी बात वहां रख सकती है.
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