राज्यसभा में पास हुआ एयरक्राफ्ट संशोधन बिल, यात्रियों की सुरक्षा में ढील देने पर लगेगा भारी जुर्माना
राज्यसभा में पास हुआ एयरक्राफ्ट संशोधन बिल, यात्रियों की सुरक्षा में ढील देने पर लगेगा भारी जुर्माना
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नई दिल्ली: राज्यसभा से एयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक, 2020 पारित हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस विधेयक से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तीन विनियामक निकायों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बिल से देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 में बदलाव करेगा और इससे जुर्माने की रकम की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाएगा। अभी अधिकतम जुर्माना सीमा 10 लाख रुपये है, जिसे बिल में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही हथियार, गोला बारूद या ऐसी वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने का दोषी पाए जाने पर सजा के अतिरिक्त बिल में जुर्माने की राशि दस लाख रुपये थी।

 एयरक्राफ्ट बिल में बदलाव करके जुर्माने की राशि को दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।  एयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विरोध जताय।  उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस PPP मॉडल से एयरपोर्ट को विकसित करने के नाम पर कई प्रकार के घोटाले किए जा सकते हैं। वहीं भाजपा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने विधेयक का बचाव किया।

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