नई दिल्लीः पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस मामले में आरोपित हैं। उन्हें इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत मिला है। इसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। बीते सुनवाई में दिल्ली की हाउज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस में पी. चिदंमबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट से चिदंबरम-कार्ति को मिली थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।
अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों एजेंसियों (CBI-ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर दोनों को जमानत मिलती है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर कर सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंमबरम को गवाहों को का प्रभावित नहीं करने के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश देते हुए अग्रिम जमानत दी है। जाहिर है कोर्ट के इस निर्देश और अग्रिम जमानत के बाद ईडी और सीबीआइ दोनों ही पीं. चिदंमबरम और कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। बता दें कि एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत जारी है। बता दें कि चिदंबरम अभी आइएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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