एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ़्तारी पर लगी रोक एक फरवरी तक बढ़ी
एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ़्तारी पर लगी रोक एक फरवरी तक बढ़ी
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नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 1 फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 1 फरवरी निर्धारित की है. दरअसल, अदालत इस समय वक़्त और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है और ईडी व् सीबीआई इसी अग्रिम जमानत का विरोध कर रही है. 

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ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए इनकी हिरासत चाहिए, ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया जाए. इससे पहले अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अब तक सरकारी मंजूरी न लेने पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को कड़ी लताड़ लगाई थी. कोर्ट ने जांच एजेंसियों को लताड़ते हुए कहा था कि अगर मामले की अगली सुनवाई तक चार्जशीट में दर्ज नामों के विरुद्ध सरकार से कार्रवाई के लिए मंजूरी नहीं ली गई, तो अदालत जांच एजेंसियों की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेगी. 

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इससे पहले पिछली सुनवाई में पी चिदंबरम पर मामला चलाने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी थी. दरअसल, पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध ईडी और सीबीआई की तरफ से दायर की गई चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट को संज्ञान लेना है. आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई ने कार्ति और पी चिदंबरम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी.

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