'बोला था न, रमजान के दौरान इलाके में मत घुसना, फिर क्यों ?', ओवैसी के नेता ने पुलिसकर्मी को सरेआम धमकाया
'बोला था न, रमजान के दौरान इलाके में मत घुसना, फिर क्यों ?', ओवैसी के नेता ने पुलिसकर्मी को सरेआम धमकाया
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हैदराबाद:  हैदराबाद के मुशीराबाद से पुलिस को धमकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को भाजपा नेता राजा सिंह ने अपने Twitter हैंडल पर शेयर किया है। इसमें एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता हैं, जो तमाम लोगों के बीच खड़े होकर पुलिसकर्मियों को चिल्लाते हुए धमकी दे रहे हैं। उन्हें कहते सुना जा सकता है कि पुलिस रमजान के दौरान इलाके में न घुसे।

 

जानकारी के अनुसार, मुशीराबाद के भोलाकपुर में ये पूरा विवाद उस वक़्त शुरू हुआ, जब पुलिस ने कुछ स्थानीय मुस्लिमों से एक निर्धारित समय के बाद उनकी दुकान बंद करने के लिए कहा, मगर किसी ने पुलिस की बात नहीं सुनी। उलटा AIMIM पार्षद गयासुद्दीन मोहम्मद वहाँ आ धमके और पुलिस को धमकाने लगे। उन्होंने बार-बार तेज आवाज में और उंगली दिखाते हुए ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से कहा कि इस प्रकार उनके इलाके में आना नहीं चलेगा। यदि ड्यूटी करनी है तो बस ड्यूटी करें। इसके बाद वे पुलिस वाले को कहते हैं कि वो अपने सब इंस्पेक्टर को बुलाएँ, वो उन्हीं से बात करेंगे। पुलिसवाले जब अपने किसी वरिष्ठ को फोन मिलाते हैं तो AIMIM नेता वीडियो में कहते हैं कि वो इलाके के पार्षद हैं।

गयासुद्दीन आगे चिल्लाकर कहते हैं, 'क्या कहा था जहाँगीर साहब को। एक माह तक इस इलाके में मत आना। क्यों आए फिर ?' पुलिसकर्मी जब उन्हें रोकने और समझाने का प्रयास करता है तो पार्षद जवाब देते हैं- ‘तुम क्या बोल रहे हो मुझे। चुप बैठो। तुम 100 रुपए के आदमी हो…100 रुपए के आदमी।’ भाजपा नेता राजा सिंह ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए AIMIM नेता की गुंडगर्दी पर ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि, 'हैदराबाद पुलिस को साफ धमकाया जा रहा है कि वो अगले 30 दिनों तक उस इलाके में न घुसें। ऑन ड्यूटी अधिकारियों को गाली दी जा रही है। ये सब करने की बहुत अधिक आज़ादी मिली हुई है।'

राजा सिंह ने बताया है कि घटना मुशीराबाद की है, साथ ही उन्होंने माँग की है कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई हो सकती है। जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में उनके ट्वीट पर उन्हें रिप्लाई दिया। इसमें हैदराबाद पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने घटना के संबंध में IPC की धारा 353, 506, के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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