Aug 25 2015 04:22 PM
अहमदाबाद: अहमदाबाद पुलिस ने अपने एक नए फरमान में होटल मालिकों व गेस्ट हाउसों के कर्ताधर्ताओं को निर्देश दिया है की यहां अब कोई भी युवा जोड़ा अगर किसी भी होटल व गेस्ट हाउस में दो घंटे से कम समय में अगर कमरा लेता है तो वे तुरंत ही इसकी सुचना व जानकारी संबंधित पुलिस थाने को दे. अगर कोई युवा जोड़ा होटल या गेस्ट हाउस में बिना थेले के रहने आते है व वहां दो घंटे से भी कम समय में होटल से चले जाते है तो इसकी जानकारी उस क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने को दे.
व इसके साथ साथ पुलिस आयुक्त शिवानंद झा द्वारा जारी अधिसूचना में आगे कहा गया की इसके साथ युवा जोड़े के उनके संपर्क ब्योरा यथा सेल फोन नंबर और आवासीय पते भी पुलिस को दिए जाएं. गौरतलब है की पुलिस ने यह निर्देश इसलिए दिया है की पूर्व में वहां होटल के कमरों में दो अपराध की घटनाए घटित हो चुकी है. जिसमे से एक में होटल में सामूहिक बलात्कार व दूसरी घटना में एक लड़की को होटल में उसके ही प्रेमी द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. तभी से ही पुलिस हरकत में आ गई थे.
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