SC के फैसले के बाद, कांग्रेस NCP और शिवसेना नेताओं ने भाजपा पर साधा निशाना
SC के फैसले के बाद, कांग्रेस NCP और शिवसेना नेताओं ने भाजपा पर साधा निशाना
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मुंबई: महाराष्ट्र में काफी समय से चल रहे सियासी खींचतान में महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को शक्ति परीक्षण करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने स्वागत किया और कहा कि सचाई की जीत होगी और भाजपा पराजित होगी. वहीं दूसरी ओर, न्यायालय के आदेश के बाद भाजपा ने कहा कि वह इस फैसले का सम्मान करती है तथा उसे सदन में बहुमत साबित करने का पूरा भरोसा जताया है. 

पवार ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहा: मिली जनकारी के मुताबिक राकांपा प्रमुख शरद पवार ने संवैधानिक सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए शीर्ष अदालत के फैसले को सराहा.पवार ने ट्वीट किया कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक सिद्धातों को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं. यह खुशी की बात है कि महाराष्ट्र पर फैसला संविधान दिवस के मौके पर आया जो भारत रत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर को एक श्रद्धांजलि है.

राउत ने कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं: शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सच को हराया नहीं जा सकता. राउत ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते.राज्यसभा सदस्य राउत ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सत्य परेशान हो सकता है..पराजित नहीं हो सकता जय हिंद.


कांग्रेस ने कहा- संविधान सर्वोपरि, हम 162: कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने ट्वीट किया कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है और धन तथा बाहुबल से कहीं अधिक शक्तिशाली है. हम 162 हैं.

भाजपा ने कहा- हम बहुमत साबित करके दिखाएंगे: महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, हम बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, हम यह करके दिखाएंगे. उन्होंने कहा कि मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे और शक्ति परीक्षण से पहले रणनीति पर विचार करेंगे.

अपने फैसले में क्या कहा- सुप्रीम कोर्ट ने: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल को निर्देश दिया कि वह 27 नवंबर को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण सुनिश्चित करें. अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुधवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा. शीर्ष अदालत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश दिया कि वह यह भी सुनिश्चित करें कि सदन के सभी निर्वाचित सदस्य बुधवार को ही शपथ ग्रहण करें.न्यायालय ने कहा कि समूची प्रक्रिया पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए. न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं हो और विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए.

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