अगर शादी के बाद भी नहीं बने हैं शारीरिक संबंध, तो लें सकते हैं तलाक
अगर शादी के बाद भी नहीं बने हैं शारीरिक संबंध, तो लें सकते हैं तलाक
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भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का राज। जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए हमारी सरकार ने जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। और वो अधिकार औरत और पुरुष दोनों के लिए है। ऐसे ही कुछ अधिकारों की हम बात करने वाले हैं जो शादी शुदा व्यक्तियों के लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं। जैसे शादी के बाद भी यदि आपका पति या पत्नी 1 साल तक अपने पार्टनर से आपस में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता तो इसके आधार पर तलाक के लिए अर्जी डाली जा सकती है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वहीं पत्नी को यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि उसका पति बेवजह उसे 2 साल तक छोड़ कर चला गया है, तो पत्नी को पूरा अधिकार है कि वह तलाक ले सके। अंकुर अगर शादी के बाद पत्नी अगर शादी नहीं करती तो उसे मेंटेनन्स लेने का पूरा अधिकार है | 
 
आज हम आपको कुछ ऐसे ही एहम कानूनी नियम से रूबरू करवाने जा रहे हैं : 
 
1. यदि कोई आपसे करार कर के अपनी बात से पलट गया है तो आप उसके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकते हैं। भारतीय कानून में तीन साल के भीतर उस पर शिकायत करने का प्रावधान है।
 
2. 1961 की इनकम टैक्स ऐक्ट के अनुसार टैक्स चोरी या टैक्स उलंघन के मामले में टैक्स रिकवरी ऑफिसर आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है।
 
3. M.R.P का मतलब होता है maximum retail price दुकानदार इस रेट से ज़्यादा कीमत में चीजें नहीं बेच सकता। हालांकि ग्राहक इस रेट पर भी मोलभाव कर सकता है यह उसका कानून हक़ है।
 
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