'AAP' के वकील ने कहा राजनीति से प्रेरित याचिका रद्द हो
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नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका राजनीति से प्रेरित है. बता दें कि अदालत 21 जनवरी 2014 को रेल मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने पर केजरीवाल और भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष कहा कि मुकदमा चलाने को लेकर आपत्ति उठाई और कहा कि निजी व्यक्ति को इस प्रकार की याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है. यह सिविल याचिका है और इस प्रकार की मांग केवल आपराधिक याचिका के जरिये ही की जा सकती है. ऐसे में याचिका खारिज की जाए. याचिकाकर्ता यह बताने में असफल रहा है कि प्रदर्शन में क्या अपराध हुआ है.

उल्लेखनीय है कि यह याचिका अजय गौतम ने दायर की है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल व भारती ने 21 जनवरी 2014 को सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन कर रेल भवन के पास धरना दिया. धरने के नाम पर कार्यपालिका और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्यों को गुंडागर्दी कर सार्वजनिक सड़कों, मेट्रो स्टेशनों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. विरोध प्रदर्शन व धरने के कारण जनता को नुकसान उठाना पड़ा है. साथ ही उन्होंने निचली अदालत द्वारा भी इस बारे में कोई आदेश नहीं देने का भी जिक्र किया.

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