आज़म खान को बड़ा झटका, यूपी सरकार के नाम करनी होगी 172 एकड़ जमीन
आज़म खान को बड़ा झटका, यूपी सरकार के नाम करनी होगी 172 एकड़ जमीन
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रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी केस में उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सांसद आजम खां को शनिवार को एडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर यानी 172 एकड़ भूमि को उत्‍तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। यह भूमि अभी तक आजम खां की जौहर ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत थी।

बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों को ताक पर रखते हुए लगभग 70 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी थी, जबकि अनुमर्ति केवल 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्‍ट को नियमों का पालन ना करने का दोषी ठहराते हुए यह आदेश दिया है। सरकारी वकील अजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तहसील के अभिलेखों में ये भूमि आजम खां की जौहर ट्रस्ट से काटकर प्रदेश सरकार के नाम पर पंजीकृत की जाएगी। 

रामपुर लोकसभा सीट के सपा सांसद आजम खां ने एसपी सरकार के दौरान सैकड़ों बीघा भूमि जौहर ट्रस्‍ट के नाम पर ली थी। यह मामला एडीएम कोर्ट में चल रहा था। आज़म खान पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इजाजत की कई शर्तों का उल्‍लंघन किया गया है। प्रशासन की तरफ से जौहर ट्रस्ट को आवंटित जमीनों की जांच एसडीएम सदर से कराई गई थी। आरोप है कि एसपी शासन के दौरान जौहर ट्रस्ट को जमीन देते समय स्टांप शुल्क में इस शर्त पर माफी दी गई थी कि भूमि पर चैरिटेबिल कार्य होंगे।

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