MP में अवैध शराब बेचने पर होगी फांसी, नए कानून में हैं नए प्रावधान
MP में अवैध शराब बेचने पर होगी फांसी, नए कानून में हैं नए प्रावधान
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भोपाल: मध्यप्रदेश में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं है। जी दरअसल अब लोगों की जान से खिलावाड़ करने वालें को सजा-ए-मौत की सजा मिलने का नया प्रावधान आ गया है। आज ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में अवैध शराब को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है। मिली जानकारी के तहत जल्द ही इस प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया जाएगा।

आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, 'प्रदेश में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम नीति-2021 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति में हैरिटेज मदिरा एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। नई नीति में अवैध शराब बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान करते हुए कहा गया है कि ऐसी शराब जिनके सेवन से जान चली जाती है उसमें दोषी साबित होने पर उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में 5 से 10 साल की सजा का प्रवाधान था। वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।'

इसी के साथ उन्होंने कहा, 'ऐसी शराब जिनके पीने से व्यक्ति अपंग हो जाता है उसमें न्यूनतम सजा जो 1 से 6 साल थी उसको बढ़ाकर 10 से 14 साल किया गया है। अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर 6 से 10 साल की सजा मिलेगी। इसके साथ नए कानून में और सख्त प्रावधान किया गया है जिसे अवैध शराब बेचने पर रोक लग सकेगी।' इसके अलावा उन्होंने कहा, 'अवैध शराब की सर्च और गिरफ्तार में आड़े आने वालों लोगों को हमला करने वाले लोगों को बिना वारंट गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है।'

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