मुंबई : मुंबई के रूबेन और कीनन हत्याकांड को लेकर न्यायालय ने अहम निर्णय दिया है। निर्णय के तहत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में न्यायालय ने हत्या और छेड़छाड़ का दोषी भी पाया है। न्यायालय ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने माना कि छेड़छाड़ का विरोध करने के कारण ही कीनन और रूबेन की हत्या हो गई।
मृतकों के परिजन पहले ही हत्यारों को फांसी ने की मांग कर चुके थे। इस मामले में आरोपियों जितेंद्र, सुनील, सतीश और दीपक को दोषी माना है। न्यायालय ने माना है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर दोनों की हत्या कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर 2011 की रात्रि में मुंबई के अंबोली क्षेत्र में कीनन सांटोस और रूबेन फर्नांडिज़ ने महिला मित्रों ही साथ अभद्रता का विरोध किया। ऐसे में अभद्रता करने वाले आरोपियों ने रूबेन और कीनन पर हमला कर दिया। लड़ाई अधिक बढ़ गई और कीनन व रूबेने को अधिक चोट लगने के कारण जान से हाथ धोना पड़ा।