हत्या के आरोपी को उम्रकैद
हत्या के आरोपी को उम्रकैद
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एक युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में फैसला सुनते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार, 8 जून 2009 को महेश सोरेन पिता शिवधन सोरेन फुलझिंझरी निवासी व राजेश मुर्मू पिता सातु मुर्मू ग्राम बड़तल्ला निवासी दोनों मोटरसाइकिल से सूचक के घर आये और उसके बेटे एल्विन हेम्ब्रम 7 वर्ष को बहला फुसला कर घर से ले कर चला गया. काफी खोजबीन करने पर जब बच्चा नहीं मिला तो सूचक द्वारा दिनांक 15 जून 2009 को पाकुड़िया थाना में मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद आरोपी महेश सोरेन ने ठाणे में अपना जुर्म काबुल कर लिया था. 

मामले में सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई. जिसमे आरोपी  महेश सोरेन को भादवि की धारा 364 के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम और 5 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.

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