औरंगाबाद हथियार केस मामले में अबु जुंदाल समेत सात को उम्रकैद की सजा
औरंगाबाद हथियार केस मामले में अबु जुंदाल समेत सात को उम्रकैद की सजा
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नई दिल्ली : औरंगाबाद हाइवे पर साल 2006 में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) कोर्ट ने आतंकी अबु जुंदाल को दोषी करार दिया है, लेकिन अब इस केस से मकोका की धाराएं हटा ली गई है। जुंदाल को आर्मस एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। जुंदाल के साथ 11 अन्य लोग भी दोषी पाए गए है जब कि 10 अन्य लोगों को इस मामले में बरी किया जा चुका है। जुंदाल के साथ सात अन्य को भी आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

मकोका कोर्ट का कहना है कि यह आतंक फैलाने की बड़ी साजिश थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2002 में हुए गोधरा कांड का बदला लेने के लइए इन हथियारों को पाकिस्तान से लाया गया था। गौरतलब है कि 8 मई 2006 को एटीएस को खबर मिली थी कि औरंगाबाद हाईवे पर चंदवाड और मनमाड के बीच कारों में बड़ा हथियारों का जखीरा जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार को रोका था, पर दूसरी कार वहां से फरार हो गई थी।

कहा जाता है कि दूसरा कार अबु जुंदाल चला रहा था। बाद में पुलिस ने कार को बरामद किया। दोनों कारों से पुलिस को 40 किलो आरडीएक्स, 16 AK 47, 500 ग्रेनेड और 5000 जिंदा कारतूस मिले थे। जुंदाल मुंबई हमले में भी दोषी है।

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