आजम खान को कोर्ट ने 6 मार्च को पेश होने के दिए आदेश
आजम खान को कोर्ट ने 6 मार्च को पेश होने के दिए आदेश
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हाईकोर्ट ने बुधवार को जलनिगम के एक मामले में आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. बता दे की यह आदेश पहले के आदेश का अनुसरण न करने के कारण जारी किया है. पूर्व आदेश में कैबिनेट मंत्री व जलनिगम के चेयरमैन आजम खान को हाजिर होने को कहा था. इस मामले की अगली सुनवायी 6 मार्च को होगी. बता दे कि आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस आर एन मिश्रा द्वितीय की बेंच ने खुद जल निगम की ओर से 2013 में दायर एक सर्विस याचिका पर बुधवार को सुनवायी के दौरान दिया है.

कोर्ट ने तीनों को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पूछा कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. इस सुनवाई के दौरान निगम के एमडी व चीफ इंजीनियर उपस्थित थे किन्तु आजम खान पेश नहीं हुए. मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजों में दस्तावेजो की हेराफेरी को देखते हुए कोर्ट ने 17 फरवरी को निगम के चेयरमैन आजम खान समेत जल निगम के एमडी और मुख्य अभियंता के खिलाफ सख्त रवैया अपना कर टिप्पणी दी.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि यह दस्तावेज याचिका को दाखिल करते समय मौजूद था और इस बिंदु पर अधिकरण ने सही तरीके से पता नही किया, तब यही बात याचिका का पहला आधार होती, किन्तु ऐसा नहीं है.

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