कोरोना से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है आधार: UIDAI
कोरोना से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है आधार: UIDAI
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड और कोविड सेवाओं के बीच के संबंध में एक बयान जारी करता है। UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी को भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी ने जनता के लिए असंख्य सेवाएं शुरू की हैं, जहां उनका लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति को पहचान के साधन के रूप में अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। 

वही कुछ लोगों के पास विभिन्न कारणों से आधार कार्ड नहीं होता है और उन्हें इन सरकारी सेवाओं से वंचित कर दिया जाता है। यही कारण है कि UIDAI ने कोरोना महामारी के दौरान यह निर्णय लिया। बयान में कहा गया है कि किसी को भी सिर्फ इसलिए सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। कोरोनावायरस के खिलाफ वर्तमान में चल रहे टीकाकरण अभियान के लिए, आधार कार्ड के अलावा अन्य पहचान दिखाने का विकल्प भी उपलब्ध है। 

UIDAI ने कहा कि आधार सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। UIDAI द्वारा 24 अक्टूबर, 2017 के परिपत्र द्वारा जारी अपवाद हैंडलिंग नियम हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी लाभार्थी को आधार के अभाव में लाभ/सेवाओं से वंचित न किया जाए।

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