प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने किया पति का क़त्ल, कोर्ट ने दोनों को दी उम्रकैद
प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने किया पति का क़त्ल, कोर्ट ने दोनों को दी उम्रकैद
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बांदा: यूपी के बांदा जिले की एक कोर्ट ने पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. बांदा जिले के सहायक सरकारी वकील सुशील तिवारी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण यादव की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 20 सितंबर 2011 की रात कुल्हाड़ी मारकर राजेन्द्र सिंह की हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर मृतक की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी कुलदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना के बारे में शिकायत निवाईच गांव के रहने वाले राजेन्द्र सिंह के बड़े भाई रामेश्वर सिंह ने 21 सितंबर 2011 को पैलानी थाने में की थी. जिसमें कहा गया था कि राजेन्द्र की पत्नी सुनीता के नाज़ायज़ संबंध उसकी (सुनीता की) सगी बड़ी बहन के बेटे कुलदीप सिंह से थे.  नाज़ायज़ संबंधों का विरोध करने पर सुनीता और उसके प्रेमी कुलदीप ने रात को खेत में कुल्हाड़ी से हमला कर राजेन्द्र का क़त्ल कर दिया था। 

उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनीता को जमानत दे दी गई थी, जबकि कुलदीप गिरफ्तार होने के बाद से ही जेल में कैद है. अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 12 गवाह पेश किए गए थे, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया है.

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