ट्रिपल तलाक पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, लगाए गंभीर आरोप
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नई दिल्ली: दहेज के लिए तीन तलाक देकर घर से निकाली गई दिल्ली की एक मुस्लिम महिला ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. महिला ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर ससुराल वालों के खिलाफ नए कानून के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है. सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा. दरअसल, महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, अब एक साथ तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया है.

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और सरकार के अध्यादेश के बाद ये अपराध है ऐसे में पति और ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अदालत में इस मामले पर कल सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि शीर्ष अदालत के फैसले और सरकार के बाद एक बार में तीन तलाक़ अपराध घोषित हो चुका है.

महिला का आरोप है कि उसके पति ने अवैध तरीके से उसे तलाक दिया है. महिला ने अदालत से तीन तलाक अध्यादेश में कार्रवाई की भी मांग की है. 32 वर्षीय महिला ने अपने पति पर उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. महिला ने अदालत से गुजारिश की है कि इस तलाक को रद्द कर दिया जाए और तीन तलाक अध्यादेश में कार्रवाई की जाए. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक के बारे में जो ताजा अध्यादेश लाया गया है उसमें ऐसे तलाक को गैर कानूनी माना गया है. यहां तक कि फोन पर या वाट्सएप पर दिया गया तलाक अवैध है.   

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