दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात के लिए HC से मांगी इजाजत, अवकाश पर गए जज ने तत्काल की सुनवाई
दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात के लिए HC से मांगी इजाजत, अवकाश पर गए जज ने तत्काल की सुनवाई
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जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने दुष्कर्म से प्रेग्नेंट होने वाली नाबालिग पीड़िताओं को लेकर गंभीरता दिखाई है. आज भी एक नाबालिग के प्रेग्नेंट होने पर उसने हाई कोर्ट के सामने गर्भपात की इजाजत के लिए आवेदन किया तो शीतकालीन अवकाश के बाद भी तत्काल एकलपीठ का गठन किया गया. 

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता ने अवकाश के बाद भी एकलपीठ में पीड़िता की याचिका पर सुनवाई हुई और नोटिस जारी करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए. इसके साथ ही दो दिन में रिपोर्ट भी मांगी है. जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र की पीड़िता की तरफ से याचिका में बताया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई थी. जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई. अभी पीड़िता के गर्भ में 21 सप्ताह का भ्रूण पल रहा है, जिसको वह गिराना चाहती है, लेकिन कानूनी तौर पर इजाजत जरुरी है इसीलिए याचिका दाखिल की गई है.

जस्टिस मेहता ने अप्रार्थी सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा को नोटिस भेजा है. नोटिस जारी करते हुए MDM अस्पताल के अधीक्षक को फ़ौरन मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया गया है. यही नहीं पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कर 31 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए है. वहीं, अगली सुनवाई के दौरान पीड़िता को भी अदालत में हाजिर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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