दो से अधिक बच्चे वालों को न लड़ने दिया जाए चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
दो से अधिक बच्चे वालों को न लड़ने दिया जाए चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर उससे यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि राजनीतिक दल दो बच्चे के नियम का पालन करें और दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारें. इस याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध की जा सकती है. उसमें दो बच्चे के नियम को सरकारी नौकरियां, सरकारी मदद एवं सब्सिडी के लिए अनिवार्य शर्त घोषित करने तथा राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल की मान्यता की शर्त से संबंधित कानून में उपयुक्त बदलाव करने की भी मांग की गई है.

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और वकील अश्वनि उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा है कि इस नियम का पालन न करने पर मताधिकार एवं चुनाव लड़ने के अधिकारों सहित नागिरकों के संवैधानिक अधिकारों को रद्द कर दिया जाए. उल्लेखनीय है कि, ऐसा ही कुछ ही बयान योगगुरु रामदेव ने भी कुछ दिनों पहले दिया था. अक्‍सर बढ़ती जनसंख्‍या पर चिंता व्यक्त करने वाले योग गुरु रामदेव ने कहा था कि जिनके दो से अधिक बच्‍चे हों, उनको मतदान का अधिकार और सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए.

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देश की बढ़ती जनसंख्‍या को देखते हुए इस तरह की कवायद की अनिवार्यता पर बोलते हुए रामदेव ने कहा था कि, ''देश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए ऐसे लोगों को मताधिकार, सरकारी नौकरी और सरकारी मेडिकल सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए, जिनकी दो से अधिक संतान हों. फिर चाहें वे हिंदू हों या मुसलमान. इसके बाद ही आढ़ती आबादी पर अंकुश लगाया जा सकेगा.''

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