1 अप्रैल तक सभी वाहनों में लग जाना चाहिए ट्रैकिंग डिवाइस या GPS
1 अप्रैल तक सभी वाहनों में लग जाना चाहिए ट्रैकिंग डिवाइस या GPS
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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत 1 अप्रैल 2018 तक सभी टैक्सी, बस, सार्वजनिक वाहनों, तिपहिया वाहनों और ई-रिक्शा को ट्रैकिंग डिवाइस या जीपीएस लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने एक बार फिर इस डेडलाइन को दोहराते हुए कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत जरूरी है और इस मामले में अंतिम तारीख में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

इस बात की जानकारी मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिये दी. मंत्रालय ने अपने ट्वीट में बताया, "यात्रियों को लाने और ले जाने वाली सभी तरह की गाड़ियों (टैक्सी और बसों) को 1 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा." सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत ये डिवाइस गाड़ी बनाने वाली कंपनी या डीलर या फिर किसी ऑपरेटर की तरफ से लगवाई जा सकती है.

आपको बता दें कि इससे पहले मंत्रालय की तरफ से ये भी सुझाव दिया गया था कि 23 से ज्यादा सीटों वाले बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए. हालांकि ये प्रस्ताव निजता की भेंट चढ़ चूका है और निरस्त किया जा चूका है.

 

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