शीर्ष अदालत ने सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज की
शीर्ष अदालत ने सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज की
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नई दिल्ली : अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही देश की शीर्ष अदालत ने आज अयोध्या मामले में दायर सभी हस्तक्षेप याचिकाअों को खारिज कर दिया है. बता दें कि अदालत ने मामले में अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल और तीस्ता सेतलवाड़ सहित 32 दखल याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इससे अदालत का अवांछित बोझ कम होगा.अब केवल मुख्य पार्टी के मामले की ही सुनवाई होगी. कोर्ट के बाहर सुलह पर कोई रोक नहीं लगाई है.

अदालत की इस कार्रवाई पर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 'मेरे मौलिक अधिकार मेरे संपत्ति के अधिकारों की तुलना में अधिक हैं'. स्मरण रहे कि इस मामले में हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ सबसे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इसलिए पहले बहस करने का मौका उन्हें मिल सकता है.

बता दें कि इसके पूर्व 8 फरवरी को अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि मामले की हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की पीठ में सभी पक्षों ने दस्तावेजों के जरिए अपना पक्ष रखा था.इस अहम मामले में 9,000 पन्नों के दस्तावेज और 90,000 पन्नों में दर्ज गवाहियां पाली, फारसी, संस्कृत, अरबी सहित विभिन्न भाषाओँ में हैं.सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से इन दस्तावेजों का अनुवाद कराने की मांग की थी. अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

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