स्वास्थ्य विभाग के  टास्क फोर्स ने काटे चालान
स्वास्थ्य विभाग के टास्क फोर्स ने काटे चालान
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फरीदकोट : पंजाब स्वास्थ्य विभाग के टास्कफोर्स ने विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करके देश भर में लागू सिगरेट एंड तम्बाकू उत्पाद एक्ट-2003 का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना कर चालान काटे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू खाने की पाबंदी के बारे में समझाया.

मिली जानकारी के अनुसार ब्लॉक विस्तार प्रशिक्षक डा. प्रभदीप सिंह चावला और एस.आई. बरिन्दरपाल सिंह भोला ने तम्बाकू विक्रेताओं और बस स्टैंड ढाबे, चाय स्टाल और अन्य अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चैकिंग कर सिगरेट और बीड़ी पीने वालों के चालान काट कर मौके पर जुर्माना भी किया. इस टीम ने लोगों को नशे से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें समझाइएश दी.

उल्लेखनीय है कि तम्बाकू के धुएं से होने वाले कैंसर और अन्य दुष्प्रभावों से बचाने और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू से दूर रखने के लिए देश भर में सिगरेट एंड तम्बाकू प्रोडक्ट्स एक्ट लागू किया गया है.इस एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू खाना अपराध है. इस मौके पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया.इस आयोजन में ट्रैफिक पुलिस टीम ने भी सराहनीय सहयोग दिया.

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