सुप्रीम कोर्ट ने 700 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने 700 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को खारिज किया
Share:

नई दिल्लाी: मणिपुर एवं जम्मू व कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि करीब 700 सैन्य अधिकारियों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। वहीं मालूम हो कि मणिपुर एवं जम्मू व कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा लागू है।

दिल्ली: जंतर मंतर पर जुटे हजारों किसान, सबकी एक ही मांग

यहां बता दें कि न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने शुक्रवार को सैन्य अधिकारियों द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार ने भी सैन्य अधिकारियों की याचिका का समर्थन किया था। लेकिन सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे लेकर कोई क्रियाविधि होनी चाहिए, जिससे कि आतंकवाद से लड़ते वक्त हमारे सैन्य अधिकारियों विचलित न हो। 

पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद, अब जम्मू कश्मीर में मंडरा रहा आतंक का खौफनाक साया

इसके साथ ही इस पर पीठ ने कहा कि ऐसा करने से सरकार को किसने रोका है। साथ ही पीठ ने कहा कि इस पर विचार करना सरकार का काम है न कि अदालत का। वहीं याचिकाकर्ता सैन्यकर्मियों का कहना था कि अशांत क्षेत्रों में ड्यूटी निभाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं बता दें कि सैन्यकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उनके खिलाफ अभियोजन चलना आफस्पा के प्रावधानों के खिलाफ है क्योंकि ऑफिसियल ड्यूटी करने पर उनके खिलाफ अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। 


खबरें और भी 

जम्मू-कश्मीर: सिख लड़की ने मुस्लिम दोस्त को दान दी किडनी, परिवार ने किया साफ इंकार

जम्मू कश्मीर: पंचायत चुनाव में छठे चरण का मतदान जारी

आंध्र प्रदेश: अभिनेता पवन कल्याण ने कहा- 2019 विधानसभा नहीं जीतेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -