SC ने इस हिंदु अल्पसंख्यक वाली याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
SC ने इस हिंदु अल्पसंख्यक वाली याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
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नई दिल्ली. देश के आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क करें. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.

गौरतलब है कि पिछले दिनों याचिकाकर्ता और बीजेपी  नेता अश्विनी उपाध्याय कोर्ट से मांग की थी कि आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ऐसे में इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों वाले अधिकार मिलने चाहिए. इन राज्यों में लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब शामिल हैं. याचिकाकर्ता ने 1993 में केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी.

याचिका में 23 अक्टूबर, 1993 के केंद्र सरकार के उस नोटिफ़िकेशन को भी चुनौती दी गई है जिसमें पांच समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया था. इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल थे. याचिका के मुताबिक़ ऐसी अधिसूचना मनमानी और तर्कहीन है. उपाध्याय ने कहा कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों की मानें तो देश के 8 राज्यों (लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब) में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें इन राज्यों में यह दर्जा अभी तक नहीं मिला है.

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