Dec 05 2015 09:55 AM
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन केस में थोड़ी राहत मिल गई है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई उच्च न्यायलय के द्वारा मिली जमानत को रद्द करने की दायर याचिका पर विचार करने से पूरी तरह इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में कहा कि हाई कोर्ट के द्वारा जारी आदेशो में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. आपको बता दे कि न्यायलय सुशीला बाई हिम्मत राव पाटिल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
उनके वकील मनोहर लाल शर्मा है. इस याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि उच्च न्यायलय ने फरियादी को राहत नहीं दी. आपको बता दे कि सुशीला के बेटे रविन्द्र की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई. इसके साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट से रविन्द्र की मौत की वजह ढूंढने की भी दरख्वास्त की गई थी.
आपको बता दे की हिट एंड रन केस के समय रविन्द्र सलमान खान का बॉडीगार्ड था. और हिट एंड रन केस का मुख्य गवाह भी. आपको बता दे कि 6 मई 2015 को सलमान खान को सेसन कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई थी. लेकिन 8 मई को हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी.
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