नियामक आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों पर कसा शिकंजा, जारी किये आदेश
नियामक आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों पर कसा शिकंजा, जारी किये आदेश
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जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में हाजिरी बायोमीट्रिक पद्धति से अनिवार्य की गई है, उसी की तर्ज पर अब हाजिरी के रिकॉर्ड को भी वेबसाइट पर सार्वजानिक करना होगा. इसके लिए नियामक आयोग ने आदेश जारी कर दिए है. राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सभी शिक्षण संस्थानों को वेबसाइट से जुड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की है. आयोग द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य को आदेश जारी कर दिए गए है, और उन्हें आदेशों का पालन करने को भी कहा गया है. जो भी शिक्षण संस्थान इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी.

राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की सचिव सुनीता कापटा ने मंगलवार को जारी हुए आदेश में बताया कि पिछले दिनों आयोग द्वारा कई शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया था. जिसमे आयोग को संस्थानों में कई प्रकार की कमी देखने को मिली थी. उन्होंने आगे कहा कि शिक्षण संस्थान में आदेशो का पालन नहीं हो रहा है, और न ही बच्चो की अनुपस्थिति पर शिक्षण संस्थानों के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है. इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने दिया जा रहा है. साथ ही निरीक्षण के दौरान कई ऐसे शिक्षण संस्थान भी पाये गए है, जो शिक्षकों की कमी को पूरा नही कर रहे है. वे फर्जी तरीके से फैकल्टी को दर्शा रहे है. जो कतई भी उचित नहीं है. 

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियामक आयोग इस फैसले पर पहुंचा है कि 31 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों सहित स्टाफ की हाजिरी को बायोमीट्रिक से सुनिश्चित करवाना होगा. और इसे वेबसाइट से जोड़ना होगा. ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से देखा जा सके. 

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