चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव दम्पति दोषी
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव दम्पति दोषी
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नई दिल्ली : चेक बाउंस के मामले में अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के सात मामलों में दोषी करार दिया है.कोर्ट 23 अप्रैल को सजा का एलान करेगी.कोर्ट ने कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर दोषी करार दिया है.

आपको बता दें कि शिकायतकर्ता लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी. इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अनुबंध हुआ और उन्होंने आरोपियों का 5 करोड़ का लोन दे दिया.अनुबंध के अनुसार राजपाल यादव को शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये लौटाने थे. लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया ,तो ऋण दाता ने भरोसा कर लिया.

 इसके बाद राजपाल यादव ने अनुबंध का तीन बार नवीनीकरण कराया और आखिरी बार 9 अगस्त 2012 को अंतिम अनुबंध के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता को 11, 10,60,350 रुपये लौटाने की सहमति दी. लेकिन फिर भी वे यह रकम लौटाने में नाकाम रहे. इसके बाद कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट की शरण ली.जहाँ से फैसला उसके पक्ष में आया. 23 अप्रैल को सजा की घोषणा के साथ ही राजपाल यादव का भविष्य तय हो जाएगा. हास्य कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले यादव पर मुसीबत आने ही वाली है.

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