सुप्रीम कोर्ट में अधिमान्य पत्रकारों को मोबाइल ले जाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट में अधिमान्य पत्रकारों को मोबाइल ले जाने की अनुमति
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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अधिमान्य पत्रकार कोर्ट के अंदर तक अब अपना मोबाइल ले  जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से AG डॉ. शुशील कुमार शर्मा ने अपने आदेश में लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कि आज्ञा से आज 11 .05 .18  के बाद से अधिमान्य पत्रकार कोर्ट के अंदर  अपना मोबाइल  फ़ोन ले जा सकते है मगर उन्हें यहाँ इसे साइलेंट मोड पर रखना होगा.

अगर आपके फ़ोन के कारण कोर्ट की कार्यवाही में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न किया जाना पाया जाता है तो आपको तुरंत कोर्ट से बाहर निकाला जा सकता है साथ ही सख्त कदम भीं उठाये जा सकते है. इस आदेश के साथ ही नियमों और शर्तो को मानने की हिदायत भी मीडिया के लोगों को दीगई है. 

गौरतलब है कि अब तक कोर्ट के अंदर पत्रकारों को मोबाइल ले जाने कि अनुमति नहीं थी. जिसके पीछे सुरक्षा, गोपनीयता और सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का हवाला दिया जाता रहा है जो एक हद तक सही भी है. मगर अब शर्तो के साथ कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है. 

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