बच्चों के हित में आया पटना उच्च न्यायालय का फैसला
बच्चों के हित में आया पटना उच्च न्यायालय का फैसला
Share:

पटना : आम तौर पर किसी नेता या मंत्री के आगमन पर भीड़ इकट्ठी करने के मकसद से प्रायः स्कूली बच्चों को एकत्रित कर दिया जाता है. इसी बीच बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला का आयोजन प्रस्तावित है. इसके खिलाफ दायर की गई याचिका में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है.चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने अपने आदेश में कहा है कि परिजनों की अनुमति के बिना बच्चे इस मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे.

उल्लेखनीय है कियाचिकाकर्ता ने इतनी ठंड में बच्चों को घर से निकलने के लिए मजबूर करना सही नहीं मानते हुए यह याचिका दाखिल की थी.जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने आदेश दिया कि मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होने वाले बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस मामले में चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.

बता दें कि 21 जनवरी को बिहार सरकार द्वारा दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करने के साथ मानव श्रृंखला को लम्बी बनाने के लिए इसमें बच्चो को भी शामिल किया जा रहा था.इसके विरुद्ध यह याचिका दायर की गई थी.

यह भी देखें

बिहार विकास यात्रा समीक्षा का पांचवां चरण आज

रघुनाथ झा का निधन अपूरणीय क्षति : नीतीश कुमार

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -