अवैध जमीन पर बने मंदिर-मस्जिद हटाने का आदेश
अवैध जमीन पर बने मंदिर-मस्जिद हटाने का आदेश
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इलाहाबाद : शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के करते हुए बड़ा फैसला लिया जिसमे कोर्ट ने अवैध जमीन पर बने धार्मिक स्थलों हटाने का आदेश देते हुए कहा है कि अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर-मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों तुरंत कार्यवाही कर हटाया जाये. कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस हेतु कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने धार्मिक स्थलों को हटाने का ये निर्देश याचिका कर्ता फतेहपुर के मोहम्मद हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजित कुमार ने कहा कि 10 जून 2016 के बाद सड़क पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माण की जवाबदेही डीएम, एसडीएम, सीओ एसपी, एसएसपी की होगी. मामले को लेकर कोर्ट ने 7 माह में मुख्य सचिव से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि जनवरी 2011 के बाद आम सड़क या गली की जमीन को अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर सड़कों के बीच लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने वाले सभी निर्माणों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कृषि भूमि वक्फ की प्रोपर्टी नहीं हो सकती. साथ ही कोर्ट ने एक जनवरी 2011 के पहले के राजमार्ग, सड़क आदि पर खड़े अवैध धार्मिक या अन्य किसी निर्माण को अगले 6 माह में शिफ्ट करने का निर्देश भी दिया.

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