अब पते का प्रमाण नहीं बन पाएंगे पासपोर्ट
अब पते का प्रमाण नहीं बन पाएंगे पासपोर्ट
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जो लोग पासपोर्ट पर छपे अपने पते को निवास के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं , उनके लिए यह खबर है कि अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे , क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट का वह आखिरी पन्ना जिसपर आपका पता लिखा होता है उसे नहीं छापने का फैसला किया है.

यह जानकारी शुक्रवार को देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब पासपोर्ट का आखिरी पेज प्रिंट नहीं होगा. इस पेज पर पिता या अभिभावक, मां और पति -पत्नी के नाम के साथ पासपोर्टधारक का पता छपा होता है.ये निर्णय विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद लिया गया है.ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) स्थिति वाले पासपोर्ट होल्डर को नारंगी रंग के पासपोर्ट जैकेट के साथ पासपोर्ट  और गैर-ईसीआर वाले लोगों को नीले रंग का पासपोर्ट मिलता रहेगा.

आपको जानकारी दे दें कि अभी तीन तरह के पासपोर्ट जारी होते हैं. सरकारी अधिकारियों को सफेद रंग का, राजनयिकों के लिए लाल रंग का और शेष सभी के लिए नीले रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं.ईसीआर और नॉन ईसीआर दो श्रेणी के पासपोर्ट में से  ईसीआर पासपोर्ट 10वीं या हाईस्कूल पास नहीं करने  वालों  को और नॉन ईसीआर पासपोर्ट 10वीं पास कर चुके लोगों को जारी किये जाते हैं. ईसीआर पासपोर्ट वाले बिना इमीग्रेशन ऑफिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए विदेश नहीं जा सकते .

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