मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया आॅनलाइन दवा ब्रिकी पर प्रतिबंध
मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया आॅनलाइन दवा ब्रिकी पर प्रतिबंध
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नई दिल्ली: भारत में इस समय आॅनलाइन खरीदारी की काफी तेज डिमांड चल रही है और प्राय: सभी लोग आॅनलाइन ही खरीदारी कर रहे हैं। हाल में मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके अनुसार अब ऑनलाइन दवा का कारोबार बिल्कुल भी नहीं होगा। कोर्ट ने इस पर अंतिम आदेश देते हुए पूरी तरह से रोक लगा दी है। यहां हम आपको बता दें कि यह रोक अभी 9 नवंबर तक ही मान्य रहेगी क्योंकि कोर्ट में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। 

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जानकारी के अनुसार बता दें कि मद्रास कोर्ट के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से जहां कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। वहीं रोक लगने के बाद सबसे ज्यादा असर उन ई-कॉमर्स कंपनियों पर पड़ेगा,जो पूरे देश में ऑनलाइन दवा की बिक्री करती हैं। दरअसल आॅनलाइन दवाईयों के वितरण से काफी नुकसान होता है और इसके लिए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि खराब और बिना रेगुलेशन के दवा बेचने से आम लोगों के जीवन पर खतरा मंडराता है।

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गौरतलब है कि आॅनलाइन खरीदारी में लोगों को अक्सर घाटा ही सहना पड़ता है और आॅनलाइन दवाइयों के विक्रय से व्यापारियों द्वारा अपना मुनाफा ही देखा जाएगा यहां बता दें कि दवा कारोबारियों के मुताबिक ऑनलाइन व्यवस्था से दवाओं की कालाबाजारी बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और अब इस नई तकनीक से नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। 


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