हाईकोर्ट के एक निर्देश से सवा पंद्रह सौ करोड़ का नुकसान
हाईकोर्ट के एक निर्देश से सवा पंद्रह सौ करोड़ का नुकसान
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शिमला : हिमाचल में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि शराब ठेके की स्कूल से 100 मीटर दूरी गेट से नहीं बल्कि स्कूल परिसर की बाउंड्री से तय होगी. एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया ये  आदेश इन दिनों आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए बड़ी मुसीबत बन चूका है क्योकि यदि आदेश अगर पूरी तरह लागू हुआ तो सूबे के करीब तीन सौ शराब ठेकों पर ताले लटक जाएंगे जिनसे सालाना राजस्व अर्जित करने के लक्ष्य में 21 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का होना तय है.

यही विभागीय अधिकारियो की चिंता का विषय है जिस पर अधिकारी हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के बारे में सोच रहे है. 
सूबे के कई शराब ठेके खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जगह स्थित हैं, जहां से गेट की दूरी तो तय मानक को पूरा करती है लेकिन अगर स्कूल की बाउंड्री वाला नियम लागू हुआ तो वह उसकी सरहद में आ जाएंगे.

आबकारी एवं कराधान आयुक्त आर सेलवम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, उसके आधार पर विधि विभाग अगर सलाह देता है तो विभाग आदेश को उच्च अदालत या पीठ में चुनौती देगा. अगर नियम नहीं बदला गया तो होने वाले नुकसान की रकम करीब सवा पंद्रह सौ करोड़ रुपये होगी. 

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