20 लाख से कम टर्न ओवर पर जीएसटी से छूट
20 लाख से कम टर्न ओवर पर जीएसटी से छूट
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नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार अब जीएसटी बिल को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में जुट गई है। शुक्रवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने साफ किया है कि जिन लोगों का टर्न ओवर बीस लाख रूपये से कम होगा, उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों ही मोदी सरकार ने संशोधित जीएसटी बिल को पारित कराया है और इसे सरकार लागू कराने की दिशा में काम कर रही है।

सदन के दोनों सदनों के साथ ही लगभग सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में संशोधित जीएसटी बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। अभी लोगों में बिल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां है, जिन्हें सरकार की ओर से दूर किया जा रहा है। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि जिन लोगों का टर्न ओवर बीस लाख रूपये से अधिक होगा, वे ही जीएसटी के दायरे में आयेंगे।

वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर दक्षिण राज्यों में छूट की सीमा दस लाख रूपये तक रखी गई है। जेटली ने यह भी जानकारी दी है कि जीएसटी को लागू करने के लिये सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और जीएसटी की दर को तय करने के लिये अक्टूबर माह में बैठक बुलाई गई है। बताया गया है कि अक्टूबर में 17, 18 एवं 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक सरकार ने बुलाई है।

जीएसटी पर काबू करने के लिए सरकार ने उठाया कदम

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