नाबालिगों से दुष्‍कर्म पर फांसी का कानून
नाबालिगों से दुष्‍कर्म पर फांसी का कानून
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जयपुर: देश भर की राज्य सरकारे आज दुष्कर्म के खिलाफ कानून के मसौदे तैयार कर रही है इसी क्रम में राजस्‍थान सरकार नाबालिगों से दुष्‍कर्म करने वाले दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान लाने वाली है. राजस्‍थान के मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उनकी सरकार भी मध्‍यप्रदेश की तरह ही ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत नाबालिगों के साथ दुष्‍कर्म करने वाले दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा.

उन्‍होंने कहा, ‘हम मध्‍यप्रदेश की तरह का कानून लाने पर काम कर रहे हैं जिसमें 12 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मासूमों के साथ दुष्‍कर्म जैसी दरिंदगी करने वालों को मौत की सजा दी जाए, तैयार होते ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा,‘ गौरतलब है कि मध्‍य प्रदेश विधानसभा ने पिछले साल 4 दिसंबर को सर्वसम्‍मति से दंड कानून (मध्य प्रदेश संशोधन) बिल-2017 पारित कर दिया जिसके तहत 12 या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्‍कर्म मामले में दोषी को मौत की सजा दी जाएगी.

देश भर में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही सरकार अब नए सिरे से कानून बना कर अपराधियों और अपराधों पर लगाम कसने की तैयारी में है. बहरहाल अभी कानून तैयार हो रहे है और असलियत की धरातल से दूर है. ये कितने कारगर साबित होंगे ये तो वक़्त ही बताएगा.

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