खाप पंचायत, माँ-बाप या समाज अब नहीं रोक सकते शादी: SC
खाप पंचायत, माँ-बाप या समाज अब नहीं रोक सकते शादी: SC
Share:

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब बालिग जोड़ो को प्रेमविवाह करने से कोई नहीं रोक सकता, कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश देते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में खाप पंचायत के द्वारा जारी किये गए फरमान को गैरकानूनी बताया. 

आपको बता दें कि बालिगों के प्रेमविवाह पर कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए मंगलवार को सुनाये गए अपने फैसले पर सभी खाप पंचायतों को बैन कर कार्यवाही के आदेश दिए है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस मिश्रा के अलावा एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे.

चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई खाप पंचायत, माँ-बाप, या समाज, कोई भी बालिग लड़का-लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने से रोक नहीं सकते. साथ ही ऐसे जोड़ो को प्रताड़ित करने वाले अन्य लोगो पर भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए. कोर्ट ने इस बाबद राज्य और केंद्र सरकारों से रिपोर्ट मांगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बालिग जोड़े, जो प्रेम विवाह करना चाहते उनको जरूर राहत मिलेगी. खाप पंचायत देश के कुछ गाँवों में आज भी देखने को मिल सकती है. प्रताड़ना के ऐसे मामलों में हरियाणा का प्रतिशत ज्यादा है.

प्रवीण तोगड़िया की गिरफ़्तारी पर त्रिकोणीय बयान

संकेत पारेख अब लेंगे दीक्षा

जीएसटी की सख्ती से हीरा व्यापार ठप

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -