कठुआ गैंगरेप: नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
कठुआ गैंगरेप: नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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देश ही नहीं विदेश में भी बदनामी का कारण बनने वाले जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची से हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत ने नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि वो इस मामले में जल्द ही पूरक आरोप पत्र मतलब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी. वकीलों के प्रदर्शन के बीच अपराध शाखा ने कठुआ की अदालत में नौ अप्रैल को मामले के आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अगले दिन पुलिस ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे पहले नाबालिग बताया जा रहा था.

बता दें कि बच्ची का शव 17 जनवरी को जंगल में मिला था. वह एक हफ्ते पहले उसी इलाके में लापता हो गई थी. सरकार ने 23 जनवरी को मामले की जांच राज्य पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी थी. अपराध शाखा ने विशेष जांच दल गठित किया जिसने दो विशेष पुलिस अधिकारियों और एक हेड कॉन्स्टेबल समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

मामला राजनीतिक गलियारों में भी सुर्खियों में रहा वही वैश्विक स्तर पर भी देश की छवि को मामले ने धूमिल किया. लन्दन दौरे पर गए पीएम मोदी को इस के लिए विश्व मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी. 

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